संतकबीरनगर
*उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी शासनादेश संख्या 381/2020/CX-3 दिनांक 3 मई 2020 के क्रम में आगामी आदेशों तक जनपद संत कबीर नगर की सीमा में लॉक डाउन के प्रवर्तन हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं-*
जनपद के अंतर्गत वर्तमान में बनाए गए तीन हॉटस्पॉट में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी एवं वहां पर मात्र चिकित्सकीय सर्वेक्षण, घर-घर तक आपूर्ति एवं विसंक्रमण की कार्यवाही अनुमन्य रहेंगे। यदि भविष्य में कोई और हॉटस्पॉट बनता है तो उनमें भी यही रोक जारी रहेगी। यदि कोई हॉटस्पॉट समाप्त होता है उनमें आगे के प्रस्तर अनुसार कार्रवाई की जाएगी।*
*चूंकि जनपद वर्तमान में रेड जोन है एवं जनपद में नगरीय क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी हॉटस्पॉट सृजित हैं अतः पूर्ण जनपद मे रेड जोन के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी।*
शासनादेश के प्रस्तर 7 के आलोक में रिक्शा, ऑटोरिक्शा, टैक्सी, बस एवं हेयर स्पा / सलून बन्द रहेंगे।*
यात्री वाहनों में केवल पास धारक वाहन / अनुमन्य कार्यों के संचालन में लगे व्यक्ति जिनके वाहन को सम्बन्धित शासकीय विभाग द्वारा प्रमाणित किया गया होगा - 4 पहिये में 2 सवारी एवं 2 पहिये में एकल सवारी ही सामान्यतः अनुमन्य होगा। _मालवाहक वाहनों पर कोई रोक नहीं है, परन्तु उनके द्वारा यात्री ढुलाई किये जाने पर अभियोजन एवं अन्य सुसंगत कार्रवाई की जाएगी।*
◆7(ii)(b) के अनुसार *उद्योगों को खोलना* अनुमन्य होगा। परन्तु इसके लिए शासनादेश में वर्णित *IIDC UP द्वारा जारी SOP का गहनता से अनुपालन* करना होगा। विशेष रूप से *विसंक्रमण, परिवहन व्यवस्था, थर्मल स्कैनिंग एवं स्क्रीनिंग, शिफ्ट व्यवस्था, बैठकों में संख्या पर रोक, एवं _संचालन से पूर्व एवं संचालन के दौरान रैंडम RT PCR_ टेस्ट करवाने की guideline का पालन सुनिश्चित* किया जाएगा।
*ग्रामीण क्षेत्र में समस्त उद्योग एवं नगरीय क्षेत्र में शासनादेश अनुसार वर्णित स्थल एवं प्रकार के उद्योग अनुमन्य रहेंगे।*
*जिला उपायुक्त उद्योग इन सभी guideline के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होंगे।*
*7(ii)(c) के अनुसार in situ निर्माण कार्य पूर्व से अनुमन्य हैं।*
7(ii)(d) के अनुसार *नगरीय क्षेत्र में _एकल दुकानें खुल सकेंगी_* । परन्तु मार्किट काम्प्लेक्स एवं मार्किट में मात्र आवश्यक वस्तुओं की दुकान खुलेंगी एवं शेष पूर्ववत बन्द रहेंगी। एकल दुकान का अर्थ है ऐसी दुकान जिसकी चौहद्दी किसी अन्य दुकान से नहीं लगती हो।*
*ग्रामीण क्षेत्र की दुकान* सम्बन्धित उपजिला मजिस्ट्रेट / *इंसिडेंट कमांडर के विवेक पर उनकी अनुमति से*, *भीड़ लगने की संभावना एव सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उपयुक्तता के आधार पर अनुमन्य होंगे। इसके लिए वे स्थानीय पुलिस से विचार विमर्श करेंगे।*
प्रस्तर 5(i) के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन को यथावश्यक विधिक उपबन्धों के अधीन आदेश जारी करने के प्रावधान के अनुपालन में *जनपद में दुकानों का संचालन पूर्व की भांति प्रातः 10 बजे से साँय 5 बजे तक अनुमन्य रहेगा।*
7(ii)(e) के अनुसार *एकल आबकारी दुकान* अनुमन्य होंगी।*
7(ii)(f),(g),(h) के अनुसार e कॉमर्स, निजी कार्यालय एवं सार्वजनिक कार्यालय पूर्व के दिशानिर्देश अनुसार ही चलेंगे। सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष guideline के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होंगे।*
पुनः स्पष्ट किया जाता है कि -*
1. *जनपद सन्त कबीर नगर रेड जोन में होने के कारण lockdown पूर्ण कड़ाई से पूर्व की भांति चलता रहेगा। गत निर्देश दिनाँक 14 अप्रैल से बढ़कर (जो वर्तमान में प्रभावी हैं) जो छूट दी गयी हैं वो *bold* में चिह्नित हैं।*
2. यदि कोई भी अनुमन्य कार्य के क्रियान्वयन में भीड़ लगाता है या *सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना* करता है तो ऐसे *कार्य को पूर्णतः बन्द कराते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत* किया जा सकता है।
3. *समस्त स्मार्टफोन धारक व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप्प download कर के इंस्टॉल करना अनिवार्य है। कोई भी स्मार्टफोन धारक इसके बिना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।*
4. *कार्यस्थल पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने पास सैनिटाइजर रखेगा और अपने चेहरे को ट्रिपल लेयर मास्क या गमछे से ढकेगा, इसके साथ साथ सभी कार्यालय अध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि अपने कार्यालय में पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर की व्यवस्था रखेंगें।*
5. *सभी प्रकार के धार्मिक स्थल पूर्व की भांति बंद रहेंगे व प्रत्येक व्यक्ति पूजा पाठ / नमाज या अन्य धार्मिक उत्सव अपने घर के अंदर ही करेेगा।*
6. *कोई भी निजी चिकित्सा संस्थान (किसी भी प्रकार की - आयुष, ट्रेडिशनल मेडिसिन सम्मिलित करते हुए) तभी चलेंगी जब उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से कोविड बचाव की ट्रेनिंग ले ली हो एवं कोविड बचाव के उपकरण आदि मंगवा लिए हों*। इनमे से एक भी बात अपूर्ण रहते हुए संचालन दण्डनीय होगा।