" बस्ती। जिले में 17 कोरोना एक्टिव केस है। जिसको देखते हुए। कोविड 19 का प्रसार को रोकने और शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए डीएम आशुतोष निरंजन ने बताया कि विशेष प्रतिबंध लगाना जरूरी है। जिसमें पूरे जिले 17 मई तक धारा 144 लागू रहेगी। "
1-ग्राम पंचायतों में राजकीय निधियों से निर्माण कार्य शुरू होगा। साथ मे मास्क, सनेटाइजर और दो गज की दूरी का करना होगा पालन।
2-नगर पालिका, नगर पंचायत के बाहर सड़क, हाईवे, निर्माण कार्य अनुमन्य होंगे।
3-व्यक्तिगत निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद रहेंगे।
4- जिले के पांच हॉटस्पॉट क्षेत्र तुरकहिया, 5-मिल्लतनगर, गिदहीखुर्द, जमोहरा, परसाजाफ़र में सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
6-हॉटस्पॉट को छोड़ कर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 से 2 बजे तक खुलेंगी।
7-हॉट स्पॉट को छोड़ कर आबकारी की एकल दुकानें 10 से 2 बजे तक खुलेंगी।
8-शोसल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया जाएगा।
9-घर के बाहर किसी भी प्रकार का धार्मिक क्रिया कलाप प्रतिबंधित रहेगा।
10-आरोग्य सेतु एप्प डाउनलोड न करने वालों का पास निरस्त होगा।