बस्ती मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु बस्ती जनपद का न्यायालय परिसर अग्न्यायुध मुक्त क्षेत्र (फायरआर्म फ्री जोन) घोषित किया गया है। उक्त जानकारी अपर जनपद न्यायाधीश/नोडल अधिकारी न्यायालय सुरक्षा मनमीत सिंह सूरी ने दी है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि एक जनहित याचिका के मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जनपद न्यायालय को आग्न्यायुध मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। उक्त के अनुपालन में जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन में न्यायालय की सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद न्यायालय परिसर बस्ती को आम्र्स रूल 2016 के नियम 46 के अन्तर्गत अग्न्यायुध मुक्त क्षेत्र घोषित किया है।
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न्यायालय परिसर अग्न्यायुध मुक्त क्षेत्र (फायरआर्म फ्री जोन) घोषित
February 05, 2020
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