बस्ती
*डीएम व एसपी ने कहा कि पराली जलाने के दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध (IPC) धाराओं के अंतर्गत हो कार्यवाही, साथ ही कहे कि पराली या अपशिष्ट न जलाये*
बस्ती। जनपद बस्ती में दिनांक 16 दिसम्बर 19 को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी बस्ती आशुतोष निरंजन और पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के द्वारा प्रेसवार्ता किया गया जिसमें पराली जलाने के सम्बन्ध में पत्रकार साथियो के साथ वार्ता की गयी । प्रेसवार्ता के दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर पराली जलानें की घटनाओं को शून्य किये जाने के निर्देश दिये गये है मा0उच्च न्यायालय के अनुपालन में व माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश व विभिन्न शासनादेशो द्वारा पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के अन्तर्गत समयबद्ध रूप से कार्यवाही किये जाने और कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये थे । उक्त के सन्दर्भ में जनपद बस्ती में 02 अभियोग भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की सम्बन्धित धाराओं में पंजीकृत कर 10 अभियुक्तों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है साथ ही प्रभावी प्रचार-प्रसार हेतु जनपद की चारो तहसीलों व 17 थानों पर होर्डिंग लगवायी गयी है तथा प्रत्येक ग्राम प्रधानों द्वारा अपने-अपने ग्राम में तथा जनपद के समस्त थानों पर बैठक कर प्रभावी प्रचार-प्रसार किया गया है जिसमे बताया गया कि पराली या अन्य कृषि अपशिष्ट को न जलाए जाने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है। आखिर में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया कि जनपद अंतर्गत किसी भी दशा में किसी भी क्षेत्र में पराली या अन्य कृषि अपशिष्ट को जला कर वायु प्रदूषण फैलाने की घटना न किया जाये।