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सू.वि., जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में बाल विकास विभाग के समस्त लाभार्थियों का चेहरा प्रमाणीकरण/ई0के0वाई0सी0 अनिवार्य कर दिया गया है। दिनांक 01 जुलाई 2025 से जिन लाभार्थियों का चेहरा प्रमाणीकरण/ई0के0वाई0सी0 नहीं होगा, उन्हें अनुपूरक पोषाहार नहीं दिया जायेगा। जनपद में कुल 2655 आंगनबाड़ी केन्द्र है तथा लगभग 126872 लाभार्थियों का चेहरा प्रमाणीकरण/ई0के0वाई0सी0 किया जाना है। वर्तमान में मात्र 30012 लाभार्थियों का फेस प्रमाणीकरण तथा 32398 लाभार्थियों का ई0के0वाई0सी0 हुआ है।
उन्होने बताया कि यह कार्य आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से विभागीय एप पोषण टैªकर पर किया जाना है। सभी लाभार्थी अपने सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपस्थित होकर आंगनबाड़ी कार्यकत्री से सम्पर्क स्थापित कर चेहरा प्रमाणीकरण/ई0के0वाई0सी0 करा सकते है। चेहरा प्रमाणीकरण/ई0के0वाई0सी0 की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। कतिपय आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष चेहरा प्रमाणीकरण /ई0के0वाई0सी0 में लापरवाही बरती जा रही हैै। जिसके कारण जनपद की अपेक्षित प्रगति नही हो रही है। चेहरा प्रमाणीकरण/ई0के0वाई0सी0 के कार्य में लापरवाही करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के विरूद्ध मानदेय रोकने के साथ ही मानदेय सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी।
उन्होने बताया कि लाभार्थी को अपने आधार नम्बर के साथ आंगनबाड़ी केन्द्र पर जाना होगा। लाभार्थी को उनके आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 आयेगा, जिसका सत्यापन किया जायेगा तथा आधार सत्यापन के पश्चात लाभार्थी का चेहरा स्कैन करते हुए फेस प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण किया जायेगा।
बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कैम्प लगाकर उक्त कार्य कराया जा रहा है। सभी लाभार्थी अपने सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपस्थित होकर आंगनबाड़ी कार्यकत्री से सम्पर्क स्थापित कर चेहरा प्रमाणीकरण/ई0के0वाई0सी0 करा सकते है।
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